*शराब पी कर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, कानून मे कितनी मात्रा में शराब पी कर गाड़ी चलाना अलाउड(allowed) है ?
*क्या शराब पीने के बाद माउथ फ्रेशनर या ब्रश कर के गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस को पता नहीं चलेगा ?
*ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फसे तो क्या सजा होगी ?
*शराब पीने के कितनी देर बार ड्राइव करना सेफ है ?
तो दोस्त आज इन सरे सवालों का जवाब देंग।
भारत में शराब पी कर गाड़ी चलने पर प्रतिबंध है, आंकड़ों से पता चलता है की एक्सीडेंट का सबसे प्रमुख कारन शराब पी कर ड्राइविंग करना है और भारत में इसका आंकड़ा दुनिया में सबसे जायदा है, हरर साल करीब एक लाख चौतीस हज़ार लोगो के हुए एक्सीडेंट में 70 फीसदी सिर्फ शराब की वजे से ही मरे जाते हैं, भारत क कानून में अलकोहल की एक लिमिट से बाहरर शराब पी कर ड्राइव करना एक कानूनन अपराध है। यानि अगर एक निश्चित मात्रा में आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लकिन जैसे ही ये सीमा पार हुई आपको भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जब आप शराब पी कर गाड़ी चलते हैं तो सिर्फ अपनी ही जान नहीं बल्कि अपने साथ कई लोगो की जान को दाव परर लगाते ह।
अब हम बात करते हैं , क्या शराब पीने क बाद माउथ फ्रेशनर या ब्रश कर कर गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस को पता नहीं लगे गा? जी नहीं दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं है, ट्रैफिक पुलिस क पास बाकायदा एक मशीन होती है जिसे हम ब्रेथ लाइज़र ( Breathalyzer ) बोलते हैं जिसके जरिये वो आसानी से चैक कर सकते हैं की कार चलाने वाले व्यक्ति ने कितनी मात्रा में अलकोहल पी राखी है।
अब हम बात करते हैं की कानून में कितनी मात्रा में शराब पी कर गाड़ी चलायी जा सकती है, आम तोर पर 300ml के रेगुलर बियर या 1 पाईंट में 4 फीसदी अलकोहल रहता है या टोटल 13.2ml अलकोहल होता है, वहीं एक 30ml की एक रेगुलर विस्की में 43 फीसदी अलकोहल या 12.9ml अलकोहल होता है, इसके आलावा एक 100ml रेगुलर वाइन में 12 फीसदी 12ml अलकोहल होता है, ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कोई शख्स शराब पी कर गाड़ी चला रहा है या नहीं इसका पता “ब्रथ लाइज़र” की मदद से ब्लड अलकोहल कंटेंट के जरिये किया जा सकता है, यदि ड्राइवर के ब्लड में अलकोहल कंटेंट की मात्रा 100 ml में 0.03 प्रतिशत यानि की 30mg होती है तो यह सेफ है यदि ड्राइवर इस से जायदा मात्रा में शराब पी कर गाड़ी चला रहा है तो उस पर क़ानूनी कारवाही की जा सकती है।
तो अब हम बात करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव की में अगर आप फास्ट हैं तो आपको क्या सजा मिलेगी, भारत म अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फसता है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धरा 185 लगाई जाती है जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धरा 207 के तहत जप्त किया जा सकता है ट्रैफिक पुलिस दवरा गाड़ी को जप्त किये जाने के बाद ड्राइवर को सभी दस्ता बेजो को कोर्ट में पेश करना होता है इसमें 6 महीने तक की जेल या 10,000 तक का जुरमाना या दोनों हो सकते है।
अब हम बात करते हैं शराब पी कर कितनी देर बाद ड्राइव करना सेफ है ? हालही में 1 रिसर्च में ये बात सामने आयी है की 2pint बोटल में 600ml, लार्ज विस्की में 60ml और वाइन के 2 गिलास में 200ml ब्लड कंटेंट का हिस्सा होता है इस रीसर्च शोध्कर्ताओ ने पाया की 9.5ml का नशा उतरने में लग भाग 1 घंटा का समय लगता है यानि 1pint बियर पीने के बाद ड्राइवर को कम से कम 90 मिनट का इंतजार जरूर करना चाहिए इसके बाद ही किसी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए , बियर का नशा उतरने में कम समय लगता है लकिन अगर किसी ने लार्ज विस्की पी राखी है तो उसे कम से कम 3 घंटे बात ही गाड़ी को चलाना चाहिए।
कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पब्लिश होती है भारत में, जहा बताया गया की 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब यानि की लिकर पीते हैं ये आंकड़ा अधिक भी हो सकता है, परर एक जो दिलचस्प बात है वो ये की इनमे से भोत सरे ऐसे लोग हैं जिन्हे अपनी सहूलियत या स्टाइल की वजह से गाड़ी में दारू पीना अच्छा लगता है।
चलिए जानते हैं की अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ क्र दारू पी रहा है तो क्या वो एक अपराध है ?
*अगर हाँ तो उसकी क्या सजा है? *
दूसरी बात ये हम साथ ही में जानेगे की क्या एक राज्ये से दूसरे राज्ये में एक व्यक्ति दारू ले जा सकता है ?
अगर हाँ तो कितनी ?
और जो तीसरा सवाल हमारा आज रहेगा वो ये की
जो “ड्राई स्टेट” हैं यानि की वो राज्य जहा परर दारू का सेवन पूरी तेरा प्रतिबंधित है क्या में वहा पर जा कर शराब पी सकता हु ?
तो ये तीनो सवालों के जवाब हम आज जानेगे , इन तीनो सवालों का जवाब ढूंढे उस से पहले हमे यह जान लेना चाहिए की जो शराब होती है ये एक राज्य मुददा है यानि की इसके ऊपर जो कानून बनये जाते हैं वो हर्र राज्य के द्वारा अपने अपने राज्य के लिए बनाये जाते हैं।
तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं , * की क्या अपनी गाड़ी में बैठ कर शराब पीना अलायड है ? अगर हां तो क्यों ?*
तो इस से भी पहले हमे एक और चीज़ को जान न होगा , वो ये की भाई पब्लिक स्पेस किसे बोलते हैं ? और क्या पब्लिक प्लेस में शराब पीना अलाउड है या नहीं ? देखिये भाई पब्लिक प्लेस में शराब पीना बिलकुल प्रतिबंधित है इस चीज़ को तो अप्प मान कर चेले, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब या हरियाणा हो क्योकि जैसे की हमने पहले बताया हर्र राज्य अपना अपना कानून बनाती है।
- “पब्लिक प्लेस” * या नई की हरर वो जगह जहा पब्लिक को जाना अलाउड हो , अब देखिये आपके घर के बगल में कोई पार्क है क्योकि सरकारी सम्पति है और आपकी सुविधा के लिए बनाया गया पार्क है तो वो आपका हक है आप वहा जा सकते हैं और साथ ही में एक शॉपिंग माल भी है अब शॉपिंग माल भी किस लिए बनाया गया है वो भी आपके लिए एक मार्किट प्लेस बनाया गया है जहा आप जा सकते हो लकिन वहा पे आपका पूरा हक नहीं है क्योकि एक समय होता है एक समय सीमा होती है जैसे की हम मान लेते हैं की 10 बजे जिसके बाद आपको वहा जाने से मजा किया जा सकता है लकिन फिर भी वो पब्लिक प्लेस है क्योकि वो बनाया गया है आपकी सुविधा क लिए, तो ऐसी जितनी भी जगह होती हैं ये सब पब्लिक प्लेस की श्रेणी आ जाती हैं , दूसरी तरफ मेरा घर है वो सिर्फ मेरे लिए बना है या मेरे परिवार के लिए बना है या जिन लोगो को मई बुलाता हु उन लोगो के लिए बना है उसमे किसी और को आना अलाउड नहीं है तो वो पब्लिक प्लेस की श्रेणी में नहीं आता है। अब सात ही में यहाँ ये भी कह दिया गया की जितने भी वाहन हैं वो भी पब्लिक स्पेस की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सवाल उठा की क्या कार जो है मेरी पर्सनल कार क्या वो भी पब्लिक प्लेस में आएगी ? तो उसका जवाब हमे आगे देखने को मिलेगा।
अगर मेरी कार मेरे घर के गराज में खड़ी है तो ये पब्लिक स्पेस नहीं है क्योकि वो मेरे घर में आता है और वो मेरा पर्सनल स्पेस है वहा पे कोई नहीं आ सकता और अगर कोई आएगा तो वो क़ानूनी जुर्म है अपने आप में , लकिन अगर मेरी गाड़ी रोड के साइड परर है यानि की सड़क परर निकल चुकी है तो क्या वो पब्लिक स्पेस की श्रेणी में आएगा ? 2019 की एक जजमेंट है सतविंदर सींग सलूजा VS स्टेट ऑफ़ बिहार , जहा पर ये साफ़ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के दुवारा की जब एक गाड़ी रोड परर निकल गयी तो वो पब्लिक स्पेस की श्रेणी में आ जायगा क्योकि जनता वहा पर आ सकती है क्योकि अगर आप रोड पे खड़े भी हो, हो सकता है कोई गाड़ी आपके बगल से निकल सकती है या कोई वाक करता हुआ निकल रहा है तो आप पब्लिक प्लेस की श्रेणी में आ गए तो ये पब्लिक प्लेस हो जाता है अब यहाँ पर आपको जो ड्रिंकिंग शराब पीना प्रतिबंधित हो जायगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखे की आप जब अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सड़क परर तो ये पब्लिक प्लेस आ गया और यहाँ परर जो शराब का सेवन पूरी तेरा से प्रतिबंधित है।
दूसरी बात ये की इसकी सजा क्या होगी ये निर्भर करता ह हरर राज्य परर , अब हमे देखने को मिलता है हरियाणा की हम बात करे तो अगर आप शराब पी कर ड्राइव कर रहे हो या कोई पब्लिक प्लेस में शराब पी रहे हो तो पहेली बार पकडे जाने परर 5000 रुपए का जुरमाना है और अगर आप दूसरी बार पकडे जाते हो तो 10000 रूपए का जुरमाना है , और अगर दिल्ली की बात करे तो पहेली ही बार में आपको 1०००० रूपए का जुरमाना लग जाता है
अब इसके साथ साथ यहाँ परर और भी कई सरे कानून हैं जिनके मढ़िया नज़र आपको सजा दी जा सकती है जैसे की हम अगर बात करे मोटर व्हीकल एक्ट की तो 2019 के बाद सजा की पर्वधा जो होता है वो है 6 महीने का यानि की अगर आप दारू पी कर गाड़ी चलते हुए पाए जाते हो या फिर अगर आप गाड़ी में सड़क परर पेट हुए पाए जाते हो तो आपको 6 महीने जी सजा होगी।
अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ परर था की “क्या मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब की बॉटल ले कर जा सकता हु ? ” तो जवाब है हां परर ये बिलकुल भी सलाहित नहीं होगा , कारन ? :- देखिये एक राजय से दूसरे राजय में अगर आप शराब ले जा रहे हैं , अब दोनों के जो कानून हैं वो अलग अलग हैं , मान लीजिये एक राजय में 2 बॉटल ला जा सकते हैं और दूसरे राजय में 1 बॉटल ले जा सकते हैं अपने साथ गाड़ी में तो क्या होगा आप 2 बॉटल ले कर ओस राजय में जाओगे जहा 1 बॉटल ले जाना ही अलाउड है तो आप जुर्म कर रहे हो, तो इसलिए ये सलाह होगी की दारू ले कर न ही जाये , जब तक आप उन दोनों राजय के कानूनों को न पढ़ लो और उसके बाद आप ओस हिसाब से शराब ले जा सकते हो।
तो जैसा की मेने पहले भी कहा था हरर राजय के कानून अलग अलग हैं तो इसका एक उद्धरण देख लो , दिल्ली म शराब पीने की उम्र कम से कम 25 है और GOA में 18 है , हरियाणा में 21 है और बिहार में तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
मेरा एक सवाल जो आप से रहेगा अगर आप आरोपलाने में सफर करते हो, तो वहा परर कितनी शराब ले जा सकते हैं ?
तो हम ड्राई स्टेट की बात क्र रहे थे।
देखिये भारत में दो तेरा के राज्य हो सकते हैं , शराब के मामले में , पहले वो जहा परर दारू पीना अलाउड है और दूसरे जो राज्य जहा परर दारू पीना वर्जित है और उन राज्य को कहा जाता है ड्राई स्टेट्स यानि की जो दारू का सेवन है वो बिलकुल प्रतिबंधित है। भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जहा दारू प्रतिबंधित है :- गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड।
बाकि जितने भी राज्य हैं भारत में उन सभी में शराब का सेवन अलाउड है। अब ऐसे में जो 4 ड्राई स्टेट्स उन में से कुछ ड्राई स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको अनुमति देते हैं ड्राई स्टेट्स में भी “क्या करने का ?” “दारू का सेवन करने का” जैसे की बिहार हो गया वो पूरी तरह प्रतिबंधित करती है, लेकिन गुजरात और मिजोरम जो हैं वो यहाँ पर आपको अनुमति देती हैं अगर आप वहा पे टूरिस्ट के तौर पे गए हो तो अगर आप उन राज्यों में एक पर्यटक के तौर पे गए हो तो, आप कुछ वेबसाइट हैं उन पर जा कर अनुमति के लिए अर्जी लगा सकते हैं जिस से आप इन राज्यों में जा कर के भी दारू का सावन क़ानूनी तौर पे कर सकते हैं जैसे ही आपको अनुमति पत्र मिल जायगा और ओस की मदत से आप वह परर दारू का सेवन आराम से कर सकते है। पर अनुमति पत्र के बाद भी यहाँ परर कुछ ऐसी शर्ते रख दी जाती हैं इन राज्यों में , खास कर की गुजरात की शर्ते हैं जहा पर अगर आप इनको नहीं मानेगे अनुमति पत्र पाने के बाद तो आप यहाँ पर दोषी पाए जायँगे
तो दोस्तों में तुम्हे सलाह दुगा ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें।